रायपुर 25 मई 2026 / ETrendingIndia / एयरपोर्ट पर रील बनाना अब पड़ सकता है भारी
हवाई यात्रा के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाना अब यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। DGCA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं।
इन नए एयरपोर्ट रील नियमों के तहत कई संवेदनशील क्षेत्रों में फोटो और वीडियो शूटिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
किन जगहों पर वीडियो बनाना रहेगा प्रतिबंधित
नई गाइडलाइन के अनुसार, सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान पार्किंग जोन और बस से विमान तक जाने वाले हिस्सों में रुककर रील बनाना अनुमति के दायरे में नहीं होगा।
अधिकारियों का कहना है कि ऐसे वीडियो से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा, कई बार एयरपोर्ट संचालन में भी बाधा आती है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने नियमों को सख्त किया है।
फ्लाइट में कैमरा बंद करने के निर्देश मानना होगा जरूरी
यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट से सामान्य फोटो या वीडियो लेने की छूट रहेगी। हालांकि, यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने के निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
अगर कोई यात्री नियमों की अनदेखी करता है, तो उसे “अनरूली पैसेंजर” घोषित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उस पर कुछ महीनों से लेकर दो साल या उससे अधिक समय तक फ्लाइट में यात्रा करने पर रोक लग सकती है।
मोबाइल जब्त होने तक की हो सकती है कार्रवाई
एविएशन सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो शूटिंग या हंगामा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर यात्रियों के मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए जा सकते हैं। इसी कारण यात्रियों को एयरपोर्ट रील नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।
सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण बढ़ाई गई सख्ती
विमानन अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया ट्रेंड की वजह से एयरपोर्ट और फ्लाइट के भीतर अनुशासन प्रभावित हो रहा था।
इसी स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई है। अब यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा।
