Bhilai Investment Fraud: Lured by the promise of 10% monthly returns in Bhilai... HDFC Bank Relationship Manager arrested in ₹15 lakh investment fraud.Bhilai Investment Fraud
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भिलाई, 12 सितंबर 2026/ Bhilai Investment Fraud : निवेश पर हर महीने 10 प्रतिशत मुनाफा देने का झांसा देकर बड़ी रकम ठगने के मामले में सुपेला पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर राजकुमार तिवारी (37) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने बैंक पद का फायदा उठाकर बड़े रकम वाले खाताधारकों की जानकारी जुटाता था और उन्हें गोल्ड ईटीवी में निवेश करने का लालच देता था। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

10% मासिक मुनाफे का दिया झांसा

पुलिस के अनुसार सेक्टर-7 भिलाई निवासी राजू नामदेव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि योगेश साहू और उसके साथियों ने निवेश पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत लाभांश देने का भरोसा दिलाकर उनसे 15 लाख रुपये निवेश कराए। आरोपियों ने अन्य ग्राहकों के बैंक स्टेटमेंट दिखाकर निवेश योजना को भरोसेमंद बताया।

इसके बाद 21 मार्च 2025 को प्रार्थी ने आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की। शुरुआत में निवेशक को लाभांश की रकम मिलती रही, जिससे उसका भरोसा बना रहा। बाद में लाभांश मिलना बंद हो गया और रकम वापस करने का आश्वासन दिया जाता रहा। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि अन्य निवेशकों से भी इसी तरीके से बड़ी रकम ली गई थी।

बैंक की नौकरी का फायदा उठाकर जुटाता था खाताधारकों की जानकारी

विवेचना के दौरान निवेशकों के बयान, बैंक खातों और लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच में राजकुमार तिवारी की भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक वह एचडीएफसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर रहते हुए बड़े रकम वाले खाताधारकों की जानकारी हासिल करता था। इसके बाद इन ग्राहकों को गोल्ड ईटीवी में निवेश करने और हर महीने 10 प्रतिशत लाभांश मिलने का लालच दिया जाता था।

निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए भेजता था लाभांश

पुलिस जांच में सामने आया कि निवेशकों से चेक लेकर रकम मुख्य आरोपी योगेश साहू के खाते में जमा की जाती थी। वहीं निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए शुरुआती अवधि में लाभांश की राशि राजकुमार तिवारी के खाते से भेजी जाती थी। पुलिस ने निवेशक मोहम्मद रफी, साधना मिश्रा, शिबा शेख सहित अन्य लोगों के बयान और बैंक रिकॉर्ड की जांच की। इसके आधार पर राजकुमार तिवारी की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

15 लाख की शिकायत से खुला निवेश नेटवर्क

राजू नामदेव की शिकायत पर सुपेला थाने में अपराध क्रमांक 961/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 318(2), 318(4), 61(2) और 111(4) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अब निवेशकों से जुड़े बैंक खातों, लेन-देन और लाभांश भुगतान की जानकारी की जांच कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों और पूरे निवेश नेटवर्क की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

पुलिस ने निवेशकों को किया अलर्ट

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले संबंधित संस्था और योजना की स्वतंत्र रूप से जांच करें। असामान्य या निश्चित रूप से बहुत अधिक मुनाफे का लालच देने वाली योजनाओं में बिना सत्यापन रकम जमा न करें।


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