रायपुर / ETrendingIndia / Chanda Kochhar found guilty of taking bribe of 64 crores /चंदा कोचर घूसकांड , आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को 64 करोड़ रुपये की घूसखोरी के मामले में दोषी ठहराया गया है।
चंदा कोचर घूसकांड , अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय सुनाते हुए चंदा और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को भी उचित ठहराया है।
न्यायाधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को सही ठहराते हुए चंदा कोचर की मुंबई स्थित संपत्ति कुर्क करने को उचित बताया।
ईडी के अनुसार, चंदा ने आईसीआईसीआई बैंक में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कराया और बदले में उनके पति की कंपनी को अवैध लाभ पहुंचाया।
ईडी का आरोप है कि ऋण प्रक्रिया के दौरान चंदा ने जानबूझकर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचारपूर्वक वीएन दत्त के वीडियोकॉन समूह को अनुचित लाभ दिया। इस कदम के बदले में उन्हें और उनके पति को निजी फायदा पहुंचा।
अब चंदा कोचर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।