Share This Article रायपुर, 30 सितंबर 2026/ ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ सरकार ने कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार कर इस पर आम जनता, विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित किया हैं। प्रस्तावित विधेयक के जरिए मौजूदा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध है ड्राफ्ट गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी द्वारा तैयार विधेयक का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। नागरिक इसे छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in के नोटिस/प्रेस रिलीज सेक्शन में देख सकते हैं। किसी प्रावधान को लेकर नागरिक, संस्था, विशेषज्ञ या अन्य संबंधित पक्ष सुझाव अथवा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 30 दिन में भेजने होंगे सुझाव राज्य शासन ने सुझाव और आपत्तियां भेजने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है। सुझाव और आपत्तियां इस पते पर भेजी जा सकती हैं:प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर। Share This Article Post navigation नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन …! निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने सरगुजा संभाग के 25 प्रकरणों की सुनवाई की…छह प्रकरण नस्तीबद्ध, प्रताड़ना से जुड़े मामलों में जांच के निर्देश