RTE admission rules changed in Chhattisgarh
RTE admission rules changed in Chhattisgarh
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रायपुर 18 दिसंबर।2025/ ETrendingIndia / RTE admission rules changed in Chhattisgarh, admissions now available only from Class 1, leading to protests / छत्तीसगढ़ RTE प्रवेश नियम , छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में RTE कोटे के तहत प्रवेश केवल कक्षा 1 से ही मिलेगा। नर्सरी, केजी या प्री-प्राइमरी कक्षाओं में अब RTE के तहत दाखिला नहीं होगा। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा।

अब तक राज्य में स्कूलों की व्यवस्था के अनुसार नर्सरी, पीपी-1, पीपी-2 या कक्षा 1 में RTE के तहत प्रवेश दिया जाता था। लेकिन सरकार का कहना है कि सभी स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था लाने और भ्रम खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

हालांकि, इस फैसले का निजी स्कूल संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को नुकसान होगा। बिना प्री-प्राइमरी शिक्षा के सीधे कक्षा 1 में जाने से बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा और ड्रॉपआउट का खतरा भी रहेगा।

निजी स्कूल संगठनों का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 8 वर्ष की उम्र को बुनियादी शिक्षा के लिए अहम माना गया है, लेकिन नया नियम इस भावना के खिलाफ है। उनका आरोप है कि इससे शिक्षा में असमानता और बढ़ेगी।

फिलहाल सरकार अपने फैसले पर कायम है, जबकि निजी स्कूल प्रबंधन इसे RTE अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं।