पुराने वाहनों पर ईंधन रोक
पुराने वाहनों पर ईंधन रोक

ETrending India / Delhi bans fuel for old vehicles from today / दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन रोक लागू: नियम आज से सख्त

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत

दिल्ली सरकार ने मंगलवार से पुराने वाहनों पर ईंधन रोक का आदेश लागू कर दिया है। यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा।

AI तकनीक से पहचाने जाएंगे पुराने वाहन

इस योजना के लिए पेट्रोल पंपों पर एआई-सक्षम ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडिंग (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र की जानकारी देंगे। इस कारण, प्रतिबंधित वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा

यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो चार पहिया वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया वाहनों पर ₹5,000 जुर्माना लगेगा।

पेट्रोल पंप संचालकों की सतर्कता

कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने सतर्कता दिखाई है। विवेक विहार के एक पंप मैनेजर संजय डेडा ने बताया, “सरकार ने सिस्टम लगा दिया है। अब देखना है कि यह सही से काम करता है या नहीं।”

इसी तरह, लाल कुआं स्थित भारत पेट्रोलियम के पर्यवेक्षक राम लगन शुक्ला ने कहा, “आज से यह नियम लागू हो गया है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा।”

पार्किंग में खड़े पुराने वाहन भी होंगे जब्त

इसके अलावा, दिल्ली प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि कोई EOL (End-of-Life) वाहन सार्वजनिक स्थानों या पेट्रोल पंप के पास खड़ा पाया गया, तो उसे जब्त किया जाएगा।

वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन का पंजीकरण स्थिति जांचें और नियमों का पालन करें।

निष्कर्षतः

पुराने वाहनों पर ईंधन रोक का यह कदम दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। हालांकि, इसका प्रभाव आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा।