Share This Article रायपुर, 26 फरवरी 2026/ ETrendingIndia / यात्रियों को बड़ी राहत, DGCA ने बदले नियम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों को राहत देने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत DGCA टिकट रिफंड नियम को और सरल और यात्री-अनुकूल बनाया गया है। इसके अलावा, रिफंड प्रक्रिया को आसान किया गया है और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। 48 घंटे का ‘Look-in ऑप्शन’ क्या है? नए नियमों के अनुसार, यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे का ‘Look-in ऑप्शन’ मिलेगा। इस दौरान वे बिना अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल या संशोधित कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ लागू होगी। जैसे, घरेलू उड़ान के लिए यात्रा की तारीख 7 दिन से अधिक और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन से अधिक दूर होनी चाहिए। इस प्रकार, DGCA टिकट रिफंड नियम यात्रियों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। 24 घंटे में नाम सुधार पर नहीं लगेगा शुल्क DGCA ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब यदि कोई यात्री 24 घंटे के भीतर नाम में गलती सुधारता है, तो उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं टिकटों पर लागू होगी, जो सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किए गए हों। 48 घंटे बाद लागू होंगे सामान्य चार्ज यदि यात्री 48 घंटे के बाद टिकट में बदलाव करते हैं, तो उन्हें सामान्य कैंसिलेशन या संशोधन शुल्क देना होगा। Share This Article Post navigation ट्रंप के ‘ट्रेड वॉर को बड़ा झटका, एससी के फैसले के बाद कल से बंद होगी टैरिफ वसूली Instagram teen suicide alerts: आत्महत्या से जुड़े सर्च पर माता-पिता को मिलेगा अलर्ट