रायपुर, 02 जुलाई 2026/ Gayatri Mantra School Order: Chhattisgarh High Court dismisses petition challenging the Gayatri Mantra order…! Find out the reason.
Gayatri Mantra School Order : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है, जिसमें सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र और सरस्वती मंत्र के मंत्रोच्चार का उल्लेख किया गया था। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता क्योंकि रिकॉर्ड पर यह साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि आदेश का स्कूलों में वास्तविक रूप से पालन कराया जा रहा है।
यह याचिका पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में राज्य सरकार के आदेश को संविधान के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डॉ. अमीर खान के अनुसार, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे यह साबित हो कि संबंधित आदेश का स्कूलों में पालन शुरू हो चुका है। इसलिए इस समय अंतरिम राहत या न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।
दोबारा याचिका दायर करने की छूट
हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल में आदेश के पालन के वीडियो, फोटो या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत कर दोबारा याचिका दायर की जा सकती है।
