Tax-free on EV
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रायपुर, 30 जुलाई / ETrendingIndia / हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब ₹30 लाख तक कीमत वाले इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और 4-व्हीलर पर मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में 100% छूट मिलेगी।

वहीं, ₹30 लाख से अधिक कीमत वाली ईवी पर 50% टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर अतिरिक्त रियायत भी मिलेगी।

₹30 लाख तक की EV पर पूरा टैक्स माफ

नई नीति के तहत ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ रहेगा। इससे पहले केवल 20% टैक्स छूट मिलती थी।

महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी राहत

₹30 लाख से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों और अन्य ईवी पर भी 50% मोटर वाहन कर की छूट मिलेगी, जिससे प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं को अतिरिक्त लाभ

यदि ₹20 लाख तक का गैर-परिवहन (Non-Transport) वाहन किसी महिला के नाम पर खरीदा जाता है, तो उसे 1% अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य महिला स्वामित्व वाले वाहनों को प्रोत्साहित करना है।

EV अपनाने को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि टैक्स में राहत से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। यह कदम हरियाणा की स्वच्छ एवं हरित परिवहन नीति को मजबूती देगा।इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा .