HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य
HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य

रायपुर/ ETrendingIndia /HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य , छत्तीसगढ़ के परिवहन सचिव सह आयुक्त एस. प्रकाश ने बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) वाले वाहनों पर सख्त चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए है।

HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य , क्या है HSRP प्लेट

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक विशेष प्रकार की वाहन नंबर प्लेट है जो सुरक्षा और मानकीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अनिवार्य की गई है।

यह एल्यूमिनियम से बनी होती है और इसमें एक यूनिक कोड (Laser Code) तथा क्रोमियम आधारित होलोग्राम होता है,

जिसे नकली नंबर प्लेट से अलग पहचानना आसान होता है।

प्लेट को विशेष रूप से रिवेट से वाहन में स्थायी रूप से लगाया जाता है।

इसमें टैम्पर-प्रूफ विशेषता होती है जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

HSRP के साथ एक कलर कोडेड स्टीकर भी windshield पर लगता है जो ईंधन प्रकार को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के hsrp ऑनलाइन से बनाया जा सकता है यह प्लेट

उल्लेखनीय है कि HSRP प्लेट लगाने के लिए बड़ी संख्या में वाहन मालिक आ रहे हैं।

नंबर प्लेट बनवाने के लिए rto कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

इसे छत्तीसगढ़ राज्य के परिवहन विभाग के hsrp ऑनलाइन सुविधा के माध्यम बनाया जा सकता हैं।

परिवहन आयुक्त ने सभी परिवहन अधिकारियों को पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त जांच अभियान चलाने और

एचएसआरपी ऑर्डर की संख्या दोगुनी करने की कार्ययोजना बनाने को कहा गया।

उन्होंने इस वाहन नंबर प्लेट तहसील मुख्यालयों, ग्रामीण कस्बों, शिक्षा व औद्योगिक क्षेत्रों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए।

भिलाई स्टील प्लांट में भी विशेष कैंप लगाया जाएगा।

एचएसआरपी जागरूकता के लिए पेट्रोल पंप व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने कंपनियों को स्थायी फिटमेंट सेंटर बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।