किरायेदारों की पुलिस सूचना
किरायेदारों की पुलिस सूचना

रायपुर / ETrendingIndia / Necessary to give information about tenants, paying guests and people staying in hotels to the police / किरायेदारों की पुलिस सूचना , मध्यप्रदेश राज्य के पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों, होटलों में रहने वाले और आवासरत लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देना आवश्यक किया है।

किरायेदारों की पुलिस सूचना , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल शहर के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

भोपाल शहर में आने-जाने वाले मुसाफिरों, जो शहर के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला, रिजोर्ट, रेस्टहाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते हैं, उनकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार संधारित किया जाना आवश्यक होगा।

यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

आदेश अनुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।

पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।

किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे।

होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें एवं इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देंगे।

छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने को देंगे।

ठेकेदार/भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में देंगे।

किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु, जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा।

यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय / भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाई जाती है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।