रायपुर / ETrendingIndia / लेह में हिंसक प्रदर्शन
लद्दाख में लद्दाख राज्य का दर्जा प्रदर्शन और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आज लेह की सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत धारा-163 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया।
🔹 प्रशासन की सख़्ती
जारी आदेश के अनुसार, अब लेह जिले में बिना अनुमति कोई जुलूस, रैली या मार्च नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, लाउडस्पीकर का उपयोग और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान देना भी प्रतिबंधित रहेगा। पाँच या उससे अधिक लोगों के जुटान पर भी रोक लगा दी गई है।
🔹 उपराज्यपाल की अपील
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा लद्दाख की ऐतिहासिक धरोहर और परंपरा के ख़िलाफ़ है। उन्होंने नागरिक और धार्मिक संगठनों से शांति कायम करने की अपील की।
🔹 विपक्ष का दबाव और भविष्य की राह
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लद्दाख को छठी अनुसूची के दायरे में लाने और राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया तेज़ की जाए। फिलहाल, प्रशासन की सख्ती के बाद हालात काबू में हैं, लेकिन लद्दाख राज्य का दर्जा प्रदर्शन को लेकर तनाव अभी भी बना हुआ है।