रायपुर / ETrendingIndia / मेघालय विज़िटर पंजीकरण निर्देश , मेघालय सरकार ने हाल ही में हुई रघुवंशी हत्या घटना के बाद राज्य के सभी होमस्टे, रिसॉर्ट्स और मकान मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे हर आगंतुक का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करें।
यह पंजीकरण अब पर्यटन विभाग के टूरिज्म ऐप के माध्यम से किया जाएगा,
जिसका पहले से ही 60 प्रतिशत आवास इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
मेघालय विज़िटर पंजीकरण निर्देश . राज्य के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगडोह ने जानकारी दी कि सरकार अब इस नियम को सख्ती से लागू करेगी।
इसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण रखना है।
रघुवंशी हत्या कांड के बाद मेघालय सरकार ने सभी होमस्टे, रिसॉर्ट्स और मकान मालिकों को आगंतुकों का
अनिवार्य पंजीकरण करने का निर्देश दिया है।
अब सभी मेहमानों को पर्यटन ऐप के जरिए रजिस्टर करना होगा।
साथ ही, पर्यटकों को स्व-चालित निजी वाहन किराए पर देने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है।
सरकार Meghalaya Resident Safety and Security Act को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन
की योजना भी बना रही है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा कदम उठाते हुए स्व-चालित निजी वाहनों की पर्यटकों को किराए पर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इससे पर्यटकों की गतिविधियों की निगरानी आसान होगी।
इसके साथ ही, सरकार Meghalaya Resident Safety and Security Act की समीक्षा करने जा रही है।
इस कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।
अंततः, यह निर्देश राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।