Mizoram Fireworks Regulation Act 2026Mizoram Fireworks Regulation Act 2026
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आइजोल, 7 नवंबर 2026। Mizoram Fireworks Regulation Act 2026 : मिजोरम में पटाखे जलाने को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

गृह मंत्री के. सपडांगा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति पटाखे जलाते पकड़े गए तो उन्हें छह महीने तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

बिना अनुमति पटाखे जलाने पर प्रतिबंध

गृह मंत्री के मुताबिक, मिजोरम में संबंधित जिला उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) की पूर्व अनुमति के बिना पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। आम लोगों द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की जेल या 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए दोगुनी सख्ती

सरकारी कर्मचारियों के मामले में कानून और अधिक सख्त है। नियम तोड़ने पर छह महीने तक की जेल या एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

कानून का पालन जरूरी

गृह मंत्री ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारियों को भी पटाखे जलाने संबंधी प्रतिबंधों का पालन करना होगा। बिना अनुमति आतिशबाजी करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। से पहले सावधान…! सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम

मिजोरम में पटाखे जलाने को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

गृह मंत्री के. सपडांगा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति पटाखे जलाते पकड़े गए तो उन्हें छह महीने तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

बिना अनुमति पटाखे जलाने पर प्रतिबंध

गृह मंत्री के मुताबिक, मिजोरम में संबंधित जिला उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) की पूर्व अनुमति के बिना पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। आम लोगों द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की जेल या 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए दोगुनी सख्ती

सरकारी कर्मचारियों के मामले में कानून और अधिक सख्त है। नियम तोड़ने पर छह महीने तक की जेल या एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

कानून का पालन जरूरी

गृह मंत्री ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारियों को भी पटाखे जलाने संबंधी प्रतिबंधों का पालन करना होगा। बिना अनुमति आतिशबाजी करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


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