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रायपुर, 24 जुलाई 2026/ ETrendingIndia / दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और अनियमितताओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए नई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है।

न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बलीगा की नियुक्ति

न्यायिक अधिकारी सुश्री अनु ग्रोवर बलीगा को इस नई अदालत में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई)-25 के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अब परीक्षा से जुड़े अपराधों और संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगी।

लंबित मामले नई अदालत में भेजे जाएंगे

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) इस नई अदालत का प्रशासनिक नियंत्रण संभालेंगे।

साथ ही, पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत लंबित सभी मामलों को नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।

तेजी से होगा न्याय

नई अदालत बनने से परीक्षा में नकल, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। इससे दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई संभव होगी और सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता व विश्वसनीयता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।


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