Share This Article रायपुर, 30 दिसंबर 2025/ ETrendingIndia / पीएम-उषा अनियमितता कार्रवाई , छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी पर पीएम-उषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी तथा वित्तीय नियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है।इसी तरह पिथौरा महाविद्यालय में पीएम-उषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड-डे के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 एवं संशोधित 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। पीएम-उषा अनियमितता कार्रवाई , प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है। निलंबित किए गए सहायक प्राध्यापकों में डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. बृहस्पतु सिंह विशाल, श्री पीठी सिंह ठाकुर एवं डॉ. एस.एस. दीवान सभी शासकीय महाविद्यालय पिथौरा के नाम शामिल हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है। Share This Article Post navigation छत्तीसगढ़ के सभी उचित मूल्य दुकानों में E- KYC की सुविधा, राशन कार्डों का 85 प्रतिशत सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण, ‘मेरा ई-केवायसी’’ एप्प के माध्यम से भी घर बैठे सुविधा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में प्रशिक्षण : बीमारी का मूल कारण हमारी मानसिक स्थिति में छिपा है – ब्रह्माकुमारी श्रेया दीदी, मुम्बई