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रायपुर, 28 अक्टूबर 2026 / ETrendingIndia / मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अखबार के पूर्व मालिक 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 अलग-अलग उम्रकैद की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने उस पर कुल 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

पांच नाबालिग लड़कियों से जुड़ा मामला

अभियोजन पक्ष के अधिकारी के अनुसार, यह मामला पांच नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न से संबंधित है। मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने प्यारे मियां को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजाएं सुनाईं।

सहयोगी राबिया बी को 20 साल की कैद

अदालत ने इस मामले में प्यारे मियां की सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून (पॉक्सो) के तहत सुनाया गया।


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