CGSC Commission: Major reshuffle in the Chhattisgarh Scheduled Castes Commission! Ramlal Chauhan appointed Chairman; five others, including Vedram Manhar, also appointed.CGSC Commission
Share This Article

रायपुर, 25 अगस्त 2026/ Raipur Festival : राजधानी रायपुर में सितंबर 2026 में पड़ने वाले प्रमुख धार्मिक पर्वों को देखते हुए 7 निर्धारित दिनों पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में यह निर्देश जारी किया है।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीमें इन दिनों मांस-मटन की दुकानों और होटलों की निगरानी करेंगी। प्रतिबंध के दौरान बिक्री करते पाए जाने पर मांस-मटन तत्काल जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन 7 दिनों में बंद रहेगा मांस-मटन विक्रय

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में निम्न पर्वों के दौरान पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश है—

  • 4 सितंबर– श्री कृष्ण जन्माष्टमी
  • 7 सितंबर– पर्युषण पर्व प्रथम दिवस
  • 14 सितंबर– श्री गणेश चतुर्थी
  • 15 सितंबर– पर्युषण पर्व अंतिम दिवस
  • 22 सितंबर– डोल ग्यारस
  • 25 सितंबर– अनंत चतुर्दशी
  • 26 सितंबर– पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा

इन सभी दिनों में नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

होटल और रेस्टोरेंट पर भी रहेगी नजर

प्रतिबंध सिर्फ मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। निगम स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार होटलों में भी प्रतिबंधित दिनों पर मांस-मटन बेचने या परोसे जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे।

पकड़े गए तो मौके पर जब्ती

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीमों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित पर्व दिवसों पर कोई होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन का विक्रय करते पाया गया, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने जारी किए सख्त निर्देश

निगम स्वास्थ्य विभाग ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा है। पर्व दिवसों पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।


Share This Article