Share This Article रायपुर / ETrendingIndia / No penalty for repaying the loan before time: समय पूर्व ऋण चुकाने पर नहीं लगेगा जुर्माना , भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए समय पूर्व ऋण चुकाने (Prepayment) या आंशिक रूप से ऋण का पुनर्भुगतान (Part-prepayment) करने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी है। यह निर्देश सभी बैंकों, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) और अन्य ऋणदाताओं पर लागू होगा। आरबीआई के अनुसार यह निर्णय ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण या उपभोक्ता ऋण लेने वाले ग्राहक यदि समय से पहले अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं देनी होगी। यह निर्णय ऋणधारकों को अधिक लचीलापन और वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और वे अपनी सुविधा अनुसार ऋण का निपटान कर सकेंगे। इससे न केवल लाखों ऋण धारकों को राहत मिलेगी, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहक सस्ती ब्याज दर वाले ऋणों की ओर स्थानांतरित होने में अधिक सहज होंगे। यह निर्णय आरबीआई की उपभोक्ता हितैषी नीति का हिस्सा है और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Share This Article Post navigation ओडिशा: भगवान जगन्नाथ की बहुदा यात्रा शुरू, पुरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र भोपाल में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित