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रायपुर / ETrendingIndia / दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन क्रैकर्स , सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अवधि
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्र में ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार, ये क्रैकर्स केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही फोड़े जा सकते हैं। फटाके केवल सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से 10 बजे के बीच ही अनुमति है।

पर्यावरण और उत्सव का संतुलन
CJI बी.आर. गवाई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि उत्सव मनाने और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रीन फायरक्रैकर्स को नियंत्रित मात्रा में ही फोड़ने की अनुमति दी जाएगी, ताकि पर्यावरण पर कोई गंभीर असर न पड़े।

नियम और प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCR में बाहर से कोई भी फटाका नहीं लाया जा सकता। यदि नकली फटाके पाए गए, तो विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। केवल NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री और उपयोग संभव होगा। इसके अलावा, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से फटाकों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

निगरानी और रिपोर्टिंग
CJI गवाई बेंच ने निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किया जाए। साथ ही, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण बोर्डों को हवा और पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी होगी। अधिकारियों को 14 से 21 अक्टूबर तक फटाकों के प्रभाव की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करनी होगी।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन क्रैकर्स को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से उत्सव का हिस्सा बनाने की अनुमति दी है। यह आदेश पर्यावरण सुरक्षा और त्योहार की खुशियों के बीच संतुलन बनाता है।


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