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रायपुर, 05 नवंबर 2026 / ETrendingIndia / विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRI), ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों और विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना अब आसान होने जा रहा है।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने केवाईसी (KYC) नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत पात्र निवेशक भारत आए बिना डिजिटल माध्यम से केवाईसी पूरी कर सकेंगे। नए नियम 3 दिसंबर 2026 से लागू होंगे।

किन निवेशकों को मिलेगा फायदा?

सेबी की इस सुविधा का लाभ एनआरआई, ओसीआई कार्डधारकों और विदेशी नागरिकों को मिलेगा। हालांकि, यह छूट केवल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के नियमों का पालन करने वाले देशों में रहने वाले निवेशकों को मिलेगी। अन्य देशों में रहने वालों के लिए पुरानी प्रक्रिया जारी रहेगी।

पासपोर्ट से होगी पहचान, विदेशी पता भी मान्य

निवेशकों को पासपोर्ट की कॉपी और जरूरत पड़ने पर ओसीआई कार्ड जमा करना होगा। पते के प्रमाण के रूप में विदेश का पता स्वीकार किया जाएगा। केवाईसी फॉर्म ऑनलाइन या कागजी माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा भी मिलेगी।

बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं

सेबी ने केवाईसी रिकॉर्ड साझा करने की सुविधा भी दी है। अब एक वित्तीय संस्थान में पूरी की गई केवाईसी का रिकॉर्ड दूसरे संस्थान इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे निवेशकों को अलग-अलग जगह बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे।

वीडियो वेरिफिकेशन से बढ़ेगी सुरक्षा

पहचान की पुष्टि वीडियो वेरिफिकेशन से होगी। इसमें अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी और प्रक्रिया का ऑडिट अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थानों को केवाईसी पूरी होने के तीन कार्यदिवस के भीतर रिकॉर्ड केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) को भेजना होगा।


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