सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला
NEW DELHI, INDIA - JUNE 10: Workers from MCD Veterinary department seen catching the stray dogs at Daryaganj on June 10, 2025 in New Delhi, India. (Photo by Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images)
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रायपुर / ETrendingIndia / सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला , सुप्रीम कोर्ट ने बदला पुराना आदेश

सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला , सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अब आवारा कुत्ते नसबंदी और टीकाकरण के बाद अपने मूल स्थानों पर छोड़े जा सकेंगे। हालांकि, जो कुत्ते रेबीज़ से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।

डॉग फीडिंग पर नई व्यवस्था

बेंच ने स्पष्ट किया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए नगर निगम (MCD) को हर वार्ड में निर्धारित फीडिंग ज़ोन बनाने का निर्देश दिया गया है।

गोद लेने की सुविधा भी उपलब्ध

कोर्ट ने यह भी कहा कि इच्छुक पशुप्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए MCD से आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से न केवल कुत्तों की देखभाल बेहतर होगी बल्कि आवारा कुत्तों की संख्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के सचिवों को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय स्तर पर आवारा कुत्तों से निपटने की पॉलिसी बनाने पर सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही, देशभर की हाईकोर्ट में लंबित सभी डॉग-रिलेटेड याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए।

याचिकाकर्ता ने फैसले को बताया संतुलित

वरिष्ठ वकील और याचिकाकर्ता ननीता शर्मा ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “यह आदेश संतुलित है। कोर्ट ने सभी राज्यों को शामिल किया है और तय किया है कि सामान्य कुत्तों की नसबंदी हो, जबकि आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखा जाए। इसके साथ ही MCD को फीडिंग स्पॉट बनाने का निर्देश भी दिया गया है।”