रायपुर 9 अप्रैल 2026/ ETrendingIndia / Major action on thermal power plants around Delhi: Rs 61.85 crore fine / थर्मल पावर जुर्माना दिल्ली , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले थर्मल पावर प्लांट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 6 थर्मल पावर प्लांट्स पर कुल 61.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आयोग के अनुसार, इन प्लांट्स ने कोयले के साथ 5 प्रतिशत बायोमास (पराली से बने पेलेट्स) मिलाकर जलाने के अनिवार्य नियम का पालन नहीं किया। यह नियम वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है, ताकि पराली जलाने की समस्या भी कम हो सके।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पावर प्लांट्स को इस नियम का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बायोमास को कोयले के साथ मिलाकर जलाने से प्रदूषण में कमी आती है और किसानों को पराली के निपटान का विकल्प भी मिलता है। आयोग का यह कदम दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
