Share This Article रायपुर 27 फरवरी 2026/ ETrendingIndia / 48 घंटे टिकट रद्द नियम , विमान यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टिकट रद्द और संशोधन के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकेंगे। यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ लागू होगी। नाम सुधार पर भी राहत यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में गलती की सूचना देता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो नाम सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। एयरलाइंस को दिए गए निर्देश डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों को 48 घंटे तक ‘लुक-इन’ अवधि दें। इस दौरान टिकट रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, यदि यात्री दूसरी उड़ान में बदलाव करता है और किराया अधिक है, तो उसे किराए का अंतर देना होगा। रिफंड की समय-सीमा तय एयरलाइंस को 14 कार्य दिवस के भीतर टिकट राशि लौटानी होगी। ट्रैवल एजेंट से बुकिंग की स्थिति में भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर शर्तें यह सुविधा घरेलू उड़ानों में तभी मिलेगी, जब उड़ान की तारीख बुकिंग से सात दिन बाद की हो। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यह अवधि 15 दिन रखी गई है। डीजीसीए का यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए लिया गया है, जिससे उन्हें पारदर्शी और त्वरित सेवा मिल सके। Share This Article Post navigation संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन विशेषज्ञ सुश्री किर्सी ने किया महुआ संग्रहण : ग्रामीण पर्यटन, बांस शिल्प और जनजातीय नृत्य पर संवाद साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्जिबिशन : अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर छाया छत्तीसगढ़