E-KYC
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रायपुर, 18 जून 2026 / ETrendingIndia / “E-KYC Mandatory for Registered Workers: Special Campaign Underway to Match Registration Details with Aadhaar Card” श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।

ई-केवाईसी पूर्ण होने के पश्चात श्रमिकों एवं उनके परिवारों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सकेगा।

ई-केवाईसी के पूर्व पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन कार्ड की जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर आदि का आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुरूप संशोधन के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत जिले में संचालित लोक सेवा केंद्रों एवं सीएससी/च्वाईस सेंटरों को इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

संशोधन एवं सत्यापन के लिए 20 रुपये शुल्क निर्धारित

पंजीयन विवरण में संशोधन एवं सत्यापन के लिए 20 रुपये प्रति आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

लोक सेवा केंद्र अथवा च्वाईस सेंटर में कराया जा सकता है संशोधन

श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र अथवा च्वाईस सेंटर में पहुंचकर पंजीयन कार्ड में दर्ज विवरण को आधार कार्ड के अनुरूप सत्यापित एवं संशोधित कराएं।

अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए जिला श्रम कार्यालय अथवा अपने नजदीकी सीएससी या च्वाईस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।