2020 Delhi riots case2020 Delhi riots case
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रायपुर, 1 अगस्त/ ETrendingIndia / दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने हत्या समेत कई गंभीर अपराधों में दोषी मानते हुए यह फैसला दिया, जबकि छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

अदालत का बड़ा फैसला

ताहिर हुसैन, जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को उम्रकैद की सजा। छह अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया।

किन आरोपों में दोषी ठहराया गया ?

हत्या, अपहरण, दंगा फैलाने, गैर-कानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने जैसे गंभीर अपराधों में दोषी।

आपराधिक साजिश और विद्रोह के उकसावे के आरोपों से बरी।

पुलिस ने मांगी थी फांसी

दिल्ली पुलिस ने इसे “दुर्लभ से दुर्लभतम” मामला बताते हुए मृत्युदंड की मांग की थी।

पोस्टमार्टम में अंकित शर्मा के शरीर पर 51 गंभीर चोटों के निशान मिले थे।

क्या था मामला ?

25 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे।

बाद में उनका शव चांदबाग क्षेत्र में एक नाले से बरामद हुआ था।
इसी मामले में अदालत ने अब पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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