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रायपुर, 18 सितंबर 2026 / ETrendingIndia / विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों के अनुसार, बच्चों के पासपोर्ट नियम में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर बदलाव किया गया है। साधारण 36 पन्नों वाला पासपोर्ट पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक वैध रहेगा। इनमें जो अवधि पहले पूरी होगी, वही लागू होगी।

पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं।

पासपोर्ट आवेदन शुल्क में भी बदलाव

अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े नियम में भी संशोधन किया गया है। आवेदन की अलग-अलग श्रेणियों के लिए शुल्क निर्धारित अनुसूची के अनुसार लिया जाएगा। वहीं, पासपोर्ट सेवाओं की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से लागू है।

बच्चों के पासपोर्ट नियम के तहत नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये की गई है। तत्काल श्रेणी में यह शुल्क 3,000 रुपये से बढ़कर 4,250 रुपये हो गया है।

वयस्कों के पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी

वयस्कों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है। वहीं, 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है।

तत्काल सेवा में 36 पन्नों वाले पासपोर्ट का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट का शुल्क 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट की फीस 5,500 रुपये से बढ़कर 8,500 रुपये हो गई है।

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क में छूट

आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी है। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी कराने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

कुल मिलाकर, बच्चों के पासपोर्ट नियम में बदलाव के साथ नाबालिगों की पासपोर्ट वैधता और शुल्क से जुड़े प्रावधानों को समझना जरूरी है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक Passport Seva पोर्टल पर लागू शुल्क और नियमों की जांच करना उचित रहेगा।


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