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रायपुर, 15 नवम्बर 2025/ ETrendingIndia / Chhattisgarh government issues strict order: Employees refusing to work in paddy procurement are barred; order effective from November 15 to January 31, 2026 / छत्तीसगढ़ धान खरीदी आदेश , राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के लिए धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाली धान खरीदी अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा धान खरीदी कार्य में संलग्न होने से इंकार किए जाने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार, यह निर्णय लोकहित में लिया गया है ताकि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान न आए। शासन ने छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 के उप-धारा (1) एवं (2) का उपयोग करते हुए यह आदेश प्रभावी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अधिसूची के खंड (क)–(दो) (क) एवं (ख) के अंतर्गत धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों को कार्य से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और पूरी धान खरीदी अवधि तक प्रभावी रहेगा, ताकि किसानों से सुचारू रूप से धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार जारी किया गया है।