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रायपुर , 01अक्टूबर 2026 / ETrendingIndia / मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनिक मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए बाजार से अनिक घी का पूरा स्टॉक वापस बुलाने के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच में असुरक्षित पाए गए बैच का घी बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।


चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कंपनी की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कंपनी ने सिंगल बेंच से राहत नहीं मिलने के बाद डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी।


कंपनी ने कटनी खाद्य विभाग द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी रिकॉल आदेश को चुनौती दी थी। विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बाजार में भेजे गए अनिक घी का पूरा स्टॉक वापस बुलाने के निर्देश दिए थे। खाद्य विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की जांच में संबंधित घी को असुरक्षित पाया गया था।


सोमवार को सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता चौधरी मयंक सिंह चौधरी ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता डॉ. एसएस चौहान ने दलीलें पेश कीं।


डिवीजन बेंच ने पूरे स्टॉक की वापसी के आदेश पर रोक लगाते हुए कंपनी को असुरक्षित पाए गए बैच की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। रिकॉल आदेश की वैधता सहित अन्य पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट अंतिम निर्णय करेगा।


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