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रायपुर, 16 सितंबर 2026। Appointment Cancelled : छत्तीसगढ़ के राज्य कर (GST) विभाग में 2021 और 2022 की सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। राज्यकर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश के बाद सभी संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल लिपिक पद और मूल पदस्थापना पर वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। वहीं, संभावित कानूनी कार्रवाई को देखते हुए विभाग ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल की है।

जांच में सामने आईं भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताएं

विभागीय जांच में सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल उठाए गए। उपलब्ध जांच रिपोर्टों के अनुसार, कुछ चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में समान जवाब मिलने, पुनर्मूल्यांकन के बाद अंकों में बदलाव और परीक्षा से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने जैसी बातें सामने आईं।

इसके अलावा अभ्यर्थियों की उपस्थिति, उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग, आरक्षण रोस्टर और समेकित अंक तालिका के रिकॉर्ड संधारण से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर भी जांच में आपत्तियां दर्ज की गईं।

42 कर्मचारियों का निरीक्षक पद से वापस लिपिक पद पर होगा तबादला

2021 और 2022 की सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से कुल 42 कर्मचारियों को उनके लिपिक पद से पदोन्नत कर वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाया गया था। अब चयन प्रक्रिया निरस्त होने के बाद इन कर्मचारियों को निरीक्षक पद से हटाकर उनके मूल पद पर वापस भेजा जाएगा।आदेश के मुताबिक, संबंधित कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना पर भी वापस भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

विधानसभा में भी गूंजा था भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक भर्ती से जुड़ी शिकायतों का मामला विधानसभा तक भी पहुंचा था। शिकायतों के बाद विभागीय स्तर पर जांच समिति गठित की गई और जांच के निष्कर्षों के आधार पर चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला सामने आया है।

धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया था। उनके कार्यालय और समर्थकों की ओर से इसे विधानसभा में उठाए गए मुद्दे पर हुई कार्रवाई के रूप में बताया गया है।

हाईकोर्ट में कैविएट, कर्मचारियों की संभावित याचिका पर पहले से तैयारी

42 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द होने के बाद विभाग को संबंधित कर्मचारियों की ओर से न्यायालय जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए राज्य कर विभाग ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है।

कैविएट दाखिल करने का उद्देश्य यह है कि यदि इस मामले में कोई याचिका दायर होती है और अदालत किसी तरह का आदेश देने पर विचार करती है, तो विभाग का पक्ष भी सुना जाए।

2021 और 2022 में 21-21 कर्मचारियों का हुआ था चयन

वर्ष 2021 की सीमित विभागीय परीक्षा से चयनित 21 कर्मचारियों में आकाश त्रिपाठी, दिव्य प्रकाश वर्मा, भरत लाल साहू, ओम नारायण बघेल, संतु राम सलाम, नीरज श्रीवास्तव, अमित हुमने, भूषण कुर्रे, तोमन लाल भुआर्या, यज्ञेश दीवान, पुष्पेंद्र करश, विधान रंजन कुल्लू, युगल किशोर साहू, मलिक राम बांधे, लाल साय राम, गो शिवेंद्र टांडे, सत्य नारायण नेताम, मोनिका दीवान, जितेंद्र नेताम, दुरूपरसाय मांझी और अनिल कुमार जांगड़े शामिल हैं।

वहीं, वर्ष 2022 में सुरेश कुमार गुप्ता, प्रभात चन्द्र तिवारी, अजय कौशिक, हितेश कुमार दुबे, दीपा उधवानी, रितु सोनकर, दीपेश कुमार साहू, गायत्री सिन्हा, गजेंद्र कुमार तिवारी, ओम प्रकाश साहू, मनीष चेलक, ताम्रध्वज साहू, नंदनी साहू, दीपक तुरियाकर, अमर सिंह कंवर, उदयराम ध्रुव, रमेश कुमार धृतलहरे, दीप्ति मरकाम, चंद्रकांत ठाकुर, दीपक कुजूर और राकेश कुमार मिंज का चयन हुआ था।


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