CG Cabinet DecisionsCG Cabinet Decisions
Share This Article

रायपुर, 30 सितंबर 2026। CG Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम और फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर एसजीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद जारी जानकारी के अनुसार, अतिथि व्याख्याताओं के चयन, अनुभव और मानदेय से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं।

अतिथि व्याख्याता नीति में किए गए बदलाव

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के भीतर अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा मानदेय में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

‘हनुमान अंश’ के लिए SGST राशि की प्रतिपूर्ति

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री की 10 सितंबर 2026 की घोषणा के परिपालन में फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर सिनेमाघरों में प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर

पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।


Share This Article