Chhattisgarh Housing BoardChhattisgarh Housing Board
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रायपुर, 22 सितंबर 2026 / ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 87वीं बैठक में आवासीय योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और भवन सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मंडल ने करीब 55 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी, EV चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि उपयोग और बहुमंजिला भवनों के फायर सेफ्टी ऑडिट को मंजूरी दी।

ब्याज और वाटर चार्ज सरचार्ज में 50% राहत

बकाया राशि एकमुश्त जमा करने वाले हितग्राहियों को ब्याज और वाटर चार्ज सरचार्ज में 50% राहत देने का निर्णय लिया गया।

आवासीय योजनाओं में EV चार्जिंग स्टेशन

मंडल की चिन्हित और स्वामित्व वाली जमीनों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए लाइसेंस फीस मॉडल के तहत एजेंसी को भूमि उपयोग का अधिकार देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे आवासीय क्षेत्रों में EV चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार होगा।

बहुमंजिला भवनों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट

मंडल की बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच होगी। नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम, 2018 के अनुरूप योग्य फायर सेफ्टी ऑडिटरों और फर्मों का एम्पेनलमेंट किया जाएगा।

55 करोड़ के विकास कार्य मंजूर

प्रदेश की विभिन्न आवासीय योजनाओं में विकास और निर्माण कार्यों के लिए करीब 55 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे आवासीय सुविधाओं और जरूरी अधोसंरचना के कामों को गति मिलने की उम्मीद है।

क्वींस क्लब और नामांतरण शुल्क पर भी फैसला

बैठक में शैक्षणिक प्रयोजन के भूखंडों के प्रीमियम में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं क्वींस क्लब ऑफ इंडिया, रायपुर के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए PPP मोड पर लाइसेंस आधार पर एजेंसी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

बिना विक्रय अनुमति संपत्ति बेचने की स्थिति में हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क दोगुना भारित कर नामांतरण करने की भी मंजूरी दी गई।


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