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रायपुर / ETrendingIndia / तमिलनाडु खांसी सिरप लाइसेंस रद्द , जांच में जहरीला रसायन मिलने पर कार्रवाई

तमिलनाडु खांसी सिरप लाइसेंस रद्द करने का बड़ा निर्णय राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को लिया। विभाग ने Sresan Pharmaceuticals कंपनी का निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया, जो ‘कोल्डरिफ (Coldrif)’ खांसी सिरप बनाती थी। यह वही सिरप है जिसे मध्यप्रदेश में 22 बच्चों की मौत से जोड़ा गया है। जांच में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol – DEG) जैसे जहरीले रसायन पाए गए।


कंपनी बंद, राज्यभर में फार्मा इकाइयों की जांच शुरू

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। साथ ही, तमिलनाडु की सभी दवा निर्माण इकाइयों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। यह निरीक्षण बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में जारी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।


कंपनी मालिक और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई

मध्यप्रदेश की विशेष जांच टीम (SIT) ने 9 अक्टूबर को चेन्नई से कंपनी मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार किया। परासिया कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।
इसके अलावा, दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने अन्य फार्मा कंपनियों की भी गहन जांच के निर्देश दिए हैं।


बीजेपी नेता अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी नेता के. अन्नामलाई ने तमिलनाडु सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल SIT के हस्तक्षेप के बाद कदम उठाया और जनता के सामने “भ्रम” पैदा करने की कोशिश की।
अन्नामलाई ने यह भी बताया कि यह कंपनी पहले भी क्वालिटी उल्लंघन में पकड़ी गई थी, लेकिन राज्य औषधि विभाग ने नियमित जांच नहीं की।


DCGI ने सभी राज्यों को दिए कड़े निर्देश

इस बीच, भारत के औषधि नियंत्रक महानियंत्रक (DCGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के तहत हर दवा और उसके कच्चे माल की सख्त जांच आवश्यक है।
इस निर्णय से उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी दवा-जनित त्रासदियों को रोका जा सकेगा।