Share This Article रायपुर, 03 सितंबर। CG Big News : छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल और आयोग से जुड़े तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। शासन का यह निर्णय आदेश जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। तीन पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार निगम, मंडल और आयोग से जुड़े तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा उन्हें प्रशासनिक पद के तौर पर नहीं, बल्कि शिष्टाचार के उद्देश्य से दिया गया है। हालांकि, राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को शासन के नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकॉल का लाभ मिल सकेगा। आदेश में सुविधाओं को लेकर क्या कहा गया? सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनके संबंधित प्रशासकीय विभाग या आयोग की होगी। यानी राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद प्रोटोकॉल और निर्धारित सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। आदेश जारी होते ही फैसला प्रभावी सरकार का यह फैसला आदेश जारी होने की तारीख से ही लागू हो गया है। इस निर्णय को लेकर अब संबंधित निगम, मंडल और आयोग के पदाधिकारियों की प्रशासनिक और प्रोटोकॉल स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। शासन की ओर से जारी आदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। Share This Article Post navigation CG Rain Alert : आसमान से बारिश और बांध से पानी… छत्तीसगढ़ में डबल अलर्ट, 31 हजार क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा Dry Day : 4 सितंबर को शराब के शौकीनों के लिए बड़ा झटका, पूरे प्रदेश में बंद रहेंगी दुकानें; बार-क्लब भी रहेंगे ड्राई