Thakur Pyarelal Singh AwardThakur Pyarelal Singh Award
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रायपुर, 30 सितंबर 2026/ ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले राज्य स्तरीय ‘ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार’ वर्ष 2025-26 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं।

पुरस्कार के तहत चयनित एक व्यक्ति या एक सहकारी सोसाइटी को 2 लाख रुपये नगद, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति प्रदान की जाएगी।

पात्रता

पुरस्कार के लिए ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने लगातार पांच वर्षों तक सहकारिता के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

आवेदक किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए और किसी सोसाइटी का व्यतिक्रमी सदस्य नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा महिला, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य को भी पात्रता में शामिल किया गया है।

संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई होनी चाहिए।

सोसाइटी के लिए शर्तें

सहकारी सोसाइटी ने लगातार तीन वर्षों तक लाभ अर्जित किया हो और संचित हानि में नहीं हो।

सोसाइटी का वित्तीय अभिलेख और अंकेक्षण अद्यतन होना चाहिए तथा अंकेक्षण की आपत्तियों का निराकरण किया गया हो।

आमसभा एवं अन्य समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने, सदस्यों के आर्थिक-सामाजिक विकास तथा महिला, एससी, एसटी एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली सोसाइटियों को पात्रता में महत्व दिया गया है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित बोर्ड, बेहतर प्रबंधन और सदस्यों को लाभांश का वितरण करने वाली सोसाइटी को पुरस्कार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

गबन और धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है।

12 अक्टूबर तक जमा करनी होगी प्रविष्टि

पुरस्कार के नियम एवं निर्धारित आवेदन प्रारूप सहकारिता विभाग के संभागीय एवं जिला कार्यालयों तथा सहकारिता विभाग की वेबसाइट⁠� पर उपलब्ध हैं। इच्छुक व्यक्ति या सोसाइटी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों के साथ 12 अक्टूबर 2026 तक संबंधित संभागीय कार्यालय के माध्यम से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के कार्यालय में प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन भेजते समय विषय में “ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र” स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों अथवा संभागीय कार्यालय की अनुशंसा एवं बिंदुवार टिप्पणी के अभाव वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।


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