रायपुर 9 जून 2026/ ETrendingIndia / Zero-Tolerance Policy Against Illegal Hoardings: Municipal Commissioner Delegates Powers to Deputy Revenue Commissioner and Zonal Commissioners , नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा शहर की विज्ञापन व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तहत नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपायुक्त राजस्व सह अधीक्षक विज्ञापन और समस्त जोन आयुक्त को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधियां 2012 के अंतर्गत नए अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने आज उपायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में सभी जोन आयुक्त की बैठक आयोजित की गई।
उपायुक्त राजस्व डॉ अंजलि शर्मा ने सभी जोन आयुक्तों को शहर में लगे किसी भी प्रकार के अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्यवाही करते हुए नियमानुसार जब्त करने और अवैध विज्ञापनकर्ताओं पर नियमानुसार जुर्माना (शास्ति) लगाये जाने के निर्देश दिये।
जन-सुरक्षा, तकनीकी मानक एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए सभी होर्डिंग्स की संरचनात्मक स्थिरता (स्ट्रक्चरल स्टाबिलिटी ) की जांच करने के साथ 50 फीट से अधिक परिमाप के होर्डिंग्स या संवेदनशील स्थानों पर लगे विज्ञापनों के लिए विज्ञापनकर्ताओं से प्रमाणित स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सुरक्षा प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
शहर के जिन क्षेत्रों को “विज्ञापन मुक्त क्षेत्र” घोषित किया गया है, वहां किसी भी प्रकार का होर्डिंग लगाने के प्रयास पर नजर रखने निर्देश दिये गये।
राजस्व वसूली हेतु सभी जोन आयुक्त को अपने-अपने जोन में विज्ञापन से संबंधित रॉयल्टी, किराया, शुल्क और जुर्माने की लंबित राशियों की वसूली किये जाने निर्देशित किया गया।
रिकॉर्ड और रोस्टर का संधारण
अनाधिकृत विज्ञापन को रोकने के लिए वैध विज्ञापनकर्ताओं का एक व्यवस्थित रोस्टर और रिकॉर्ड तैयार रखने निर्देशित किया गया जिससे पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे।
